Now a dog will be able to maintain in the house, license will have to be taken, mask will have to be worn to roam outside

अब घर में पाल सकेंगे एक कुत्ता, लेना होगा लाइसेंस, बाहर घुमाने के लिए पहनाना होगा मुखौटा

चंडीगढ़। अगर आप कुत्ता पालते हैं या पालने का शौक रखते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। हरियाणा सरकार ने अब राज्य में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कुत्ता घुमाने के लिए भी नियम मानने होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ता घुमाते समय उसके मुंह पर मुखोटा होना जरूरी होगा, ताकि कुत्ता किसी को काट न सके। साथ ही एक घर में एक कुत्ता पाल सकेंगे। गौरतलब है कि कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के मामले ज्यादा हैं, लेकिन कई हिंसक प्रजाति के पालतू कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।

ऐसे करें अप्लाई लाइसेंस

हरियाणा में डॉग लवर्स को कुत्ता पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। पोर्टल पर जो भी कागजात अनिवार्य होंगे, उन्हें पूरा करने होंगे। लाइसेंस के बाद आपको नियम भी मानने होंगे। आप केवल एक लाइसेंस पर एक कुत्ता पाल सकेंगे और उसे बाहर ले जाते समय मुंह पर मुखौटा पहनाना होगा। यदि नियम नहीं मानते तो 5 हजार रुपये जुर्माना व कैद का प्रावधान है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि डॉग की ब्रीडिंग करवाने वाले या डॉग पालकर बेचने वालों के लिए क्या नियम हैं।

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