School Vehicle Policy Update : महेंद्रगढ़ के बस हादसे के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल संचालकों पर की सख्ती, और कहा इस तारीख तक स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों को पूरी तरह से करें लागू , वरना होगी कार्रवाई !

School Vehicle Policy Update : हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ हादसे के बाद राज्य के सभी नीची स्कूल संचालकों पर सख्ती से पेश आ रही है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों में जरूरी उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं होना जरूरी है।

 

क्या स्कूल वाहन पॉलिसी के नियम?

स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार, स्कूलों की बस का रंग पीला होना चाहिए और उसमें नीले रंग की पट्टी में स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। बस के अंदर प्राथमिक उपचार बॉक्स और अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है।

इसके साथ ही बस के अंदर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। स्कूली वाहन (School Vehicle Policy Update) की स्पीड पर कंट्रोल के लिए स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए। स्कूल की बस के ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है और ड्राइवर रखे जाने वाले के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए।

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स्कूल की बस के विंडो पर होरिजेंटल ग्रिल हो ताकि कोई बच्चा किसी कारण बस खिडक़ी से बाहर नहीं गिर सके। स्कूल की बस पर ड्राइवर का नाम उसका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए । इसके साथ ही ड्राइवर प्रॉपर वर्दी में हो, स्कूल बस चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगनी होनी चाहिए है। स्कूली बस की पासिंग और टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल बस में महिला के परिचालक का होना भी जरूरी है।

अगर कोई स्कूल संचालक 26 अप्रैल तक स्कूल वाहन पॉलिसी (School Vehicle Policy Update) के नियमों को पूरी तरह से अपनी स्कूल बसों में नी लागू करता हैं, तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार के अधिकारियों के तरफ से कानूनी कारवाई की जाएगी। इसलिए स्कूल संचालक बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन पॉलिसी (School Vehicle Policy Update) के नियमों का पालन करते हुएं, अपने स्कूल वाहनों में पूरी तरह से लागूं करें।

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सड़क निर्माण विभाग को भी फटकार

वहीं हरियाणा सरकार ने अपने निर्देशों के मुताबिक सड़क निर्माण विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है की , सडक़ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सडक़ों पर बने गड्ढों को भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाने का काम करें ताकि गड्ढों की वजह से कोई हादसे न हों।

सडक़ों पर यदि पेड़ों की टहनियां हैं तो उनको भी काटा जाए। वहीं सरकार ने सभी स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि हादसों को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और अपने वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी(School Vehicle Policy Update)को लागू करें।

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