In this district of Haryana, a fine of Rs 10,000 was imposed for double charging in 24 hours at the toll plaza.

Haryana news : हरियाणा के इस जिले में टोल प्लाजा पर 24 घंटे में डबल चार्ज करने पर 10 हजार रुपये ठोका जुर्माना

Haryana News : हरियाणा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा और श्री राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने कठुवास टोल प्लाजा को 24 घंटे के अंतर वापसी सफर के लिए दो बार चार्ज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। डबल चार्जिंग में टोल नियमों का उल्लंघन शामिल था, जो यह व्याख्या करता है कि, टोल प्लाजा 24 घंटे के अंतर वापसी सफर के लिए टोल टैक्स का केवल आधा हिस्सा है।

 

 

 

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि, शिकायतकर्ता ने अपना वाहन चलाते समय एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कठुवास (राजस्थान) टोल प्लाजा पर टोल शुल्क के रूप में 65/- रुपये का भुगतान किया। बाद में, उसी दिन रात 8:17 बजे, रेवाड़ी की वापसी यात्रा के दौरान, उन्होंने फिर से टोल प्लाजा पार किया और 65/- रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया।

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शिकायतकर्ता ने कहा कि, नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा कंपनी 24 घंटे के अंतर वापसी सफर के दौरान टोल टैक्स का सिर्फ आधा हिस्सा वसूलने की लिए जिम्मेदार है। शिकायतकर्ता ने कई संचार किए और टोल प्लाजा को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी, हरियाणा (Haryana News) में टोल प्लाजा के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

 

शिकायत के जवाब में, टोल प्लाजा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि, शिकायतकर्ता लेन नंबर 6 से भटक गया और उसी लेन से जबरदस्ती से टोल पार कर गया। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि, शिकायतकर्ता ने न तो टोल कार्यालय से संपर्क किया और न ही टोल-फ्री नंबर 1033 का उपयोग किया।

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हरियाणा के रेवाड़ी जिला आयोग द्वारा अवलोकन

हरियाणा (Haryana News) के रेवाड़ी जिला आयोग ने संदेश के स्क्रीनशॉट का उल्लेख किया, जिसमें डुप्लिकेट टोल भुगतान का संकेत दिया गया था। यह देखा गया कि, शिकायतकर्ता ने टोल प्लाजा पर दो बार 65/- रुपये का भुगतान किया, पहले शाम 6:17 बजे और फिर उसी दिन रात 8:17 बजे। जिला आयोग ने नोट किया कि कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बाद टोल प्लाजा द्वारा शिकायतकर्ता को अतिरिक्त राशि वापस कर दी गई थी। जबकि शिकायतकर्ता ने वाफिस की गई राशि की प्राप्ति को स्वीकार किया, यह तर्क दिया कि यह कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद ये राशि आई थी।

 रेवाड़ी जिला आयोग (Haryana News) ने शिकायतकर्ता के तर्क से स्वीकार व्यक्त की और कहा कि, लीगल नोटिस के बाद ही अतिरिक्त भुगतान वापस करने की टोल प्लाजा की कार्रवाई सेवा में कमी और उसकी ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार का संकेत देती है। यह माना गया कि इस तरह की प्रथाओं के परिणामस्वरूप टोल प्लाजा उपयोगकर्ताओं की कीमत पर टोल प्लाजा द्वारा राशि का अन्यायपूर्ण संचय हो सकता है।

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नतीजतन, जिला आयोग ने टोल प्लाजा को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और शिकायतकर्ता द्वारा बर्दाश्त किए गए मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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