New excise policy : चुनाव निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। आयेाग की शर्तों के चलते पुरानी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस तरह नई नीति के तहत देशी शराब के कोटे मे बढ़ोतरी की मंंजूरी दी गई है।
नई आबकारी नीति कब तक लागू रहेगी
बता दें कि, पुरानी आबकारी नीति (New excise policy) 12 मई को समाप्त हो चुकी है, इसके चलते नई नीति को उसी दिन से लागू माना जाएगा। जबकि, नई नीति 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी। वहीं, देशी शराब के कोटे में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कितनी, यह संपूर्ण जानकारी में क्लियर होना बाकी है।
हालांकि, हरियाणा में शराब ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं कि गई है। ऐसे में ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे। हरियाणा और भारत में बनी शराब की तर्ज पर अब विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में आएगी। शराब को सीसे की बोतलों में ही बेचने को लेकर पूर्व में हो चुके विवाद के चलते कैबिनेट ने दोनों तरह के विकल्प रखे हैं। यानी कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का उपयोग किया जा सकेगा।
शराब की हर बोत्तल पर क्यू आर कोड होगा
नई आबकारी नीति (New excise policy) में सरकार ने क्लियर कर दिया है कि शराब बनाने वाली डिस्टलरी में 31 जुलाई तक फ्लो मीटर आवश्यक रूप से लगाने होंगे। इसके साथ ही पूरा प्लांट सीसीटीवी कैमरों से कवर करना होगा। इसका नियत्रंण विभाग के पास भी रहेगा। बता दें कि, शराब की हर बोतल पर क्यू आर कोड होगा, ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सकते और पारदर्शिता बनी रहे।
शराब के ठेकों का खुलने का टाईम टेबल
नई आबकारी नीति (New excise policy) के तहत हरियाणा सरकार द्वारा ठेको का खुलने का टाईम टेबल भी जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक 8 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे। वहीं, शहरी क्षेत्रों में शराब के ठेके सुबह 8 से आधी रात 12 बजे तक खुल रह सकेंगे।
चुनाव के बाद अलॉट होंगे ठेके
चुनाव निर्वाचन आयोग ने इस शर्त के साथ सरकार को नई आबकारी नीति (New excise policy) लागू करने की मंजूरी दी है कि और सरकार को दो-टूक कहा है कि, राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। नए ठेकों की अलॉटमेंट चुनाव के बाद होगी।