सरकार की गाइडलाइन: सट्टेबाजी के विज्ञापन न चलाएं

आपने गौर किया होगा कि टीवी चैनल्स पर आजकल सट्टेबाजी की एप के विज्ञापन दे-दनादन प्रसारित किए जाते हैं। अब ऐसे विज्ञापनों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने सेटेलाइट चैनल्स, वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉम्र्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि बेटिंग वेबसाइट या ऐप के विज्ञापनों को उक्त किसी भी माध्यम से न चलाया जाए। यदि विज्ञापन चलाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सट्टेबाजी के विज्ञापन एक अवैध गतिविधि में आते हैं, जिसे डिजीटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता। केंद्र सरकार ने इससे पहले जून में बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर भी निर्देश जारी किए थे।

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