Toll tax discount : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों पर यातायात की निर्बाध गति सुनिश्चित करने के लिए और टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके बावजूद अभी भी अक्सर लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है।
टोल टैक्स में छूट पानें कि कैटेगरी
आपको बता दें कि, एनएचएआई के नियमों के अनुसार कुछ विशेष वाहन कैटेगरी को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स (Toll tax discount) से छूट प्रदान की गई है। इसमें आपातकालीन सेवाओं जैसे फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को शामिल किया गया है।
ऐसे में आपतकालीन साधनों के अलावा रक्षा सेवाओं के वाहन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायधीश और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के वीआईपी वाहन भी इस छूट के अंतर्गत आते हैं। वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहन और कुछ स्थितियों में दोपहिया वाहनों को भी छूट का लाभ मिलता है।
टोल प्लाजा में किन वाहनों को छूट नही है
हालांकि प्राइवेट वाहनों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, एनएचएआई ने नए दिशा-निर्देशों में एक खास प्रावधान किया है। यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक लंबी होती है तो, ऐसी स्थिति में वाहनों को बिना टोल टैक्स (Toll tax discount) चुकाए जाने की अनुमति होती है। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही को सही रखता है।
100 मीटर की सीमा कैसे पता करें ?
100 मीटर की सीमा को पहचानने के लिए हर टोल लेन पर एक पीली रेखा खींची गई है। वाहन चालकों को समझनें के लिए यह पीली रेखा मदद करती है कि, वे इस सीमा के अंदर हैं या बाहर। इस प्रणाली को लागू करके एनएचएआई ने टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया है।