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Haryana Private School Closed : हरियाणा में हजारों की तादात में निजी स्कूल होंगे बंद, एमआईएस ने जारी किया आदेश

Haryana Private School Closed : हरियाणा के महेद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस दुर्घटना के बाद हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर पूरी तरह एक्शन ले रही है। शिक्षा विभाग ने इस तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया है कि, क्लस्टर स्तर पर टीमों का गठन करके ! उन्हें चेकिंग अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन और शिक्षा विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच कर रहा है। जबकि शिक्षा निदेशालय ने राज्य भर में चल रहे 4500 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि, बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिख पत्र में उन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के एमआईएस पोर्टल को बंद करने के लिए कहा है। दरअसल, एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए है।

 

गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हरियणा सरकार पहले ही अपना रूख स्पष्ट तय कर चुकी है। पर निजी स्कूल (Haryana Private School Closed) संचालक लगातार मान्यता के लिए प्रयास कर रहे थे। सरकार की सख्तियों के बाद, निजी स्कूल संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम नायब सैनी को एक ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन में निजी स्कूलों (Haryana Private School Closed) को बंद नहीं करने, 10 साल के बाद स्थानीय मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता समीक्षा के आदेश को रद्द करने और स्कूल समितियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग की गई थी। उस समय सीएम ने आश्वासन दिया था कि, कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा।

 

हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम सन् 2003 के मुताबिक, अगर कोई स्कूल शर्तों को पूरा किए बिना संचालित होता है, तो इसे अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त स्कूलों को नए सत्र में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान तभी कि जाएगी, जब यें शर्तों को पूरा करेंगे।

इस प्रकार हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त छोटे और बड़े गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों (Haryana Private School Closed) पर छापे मारने के लिए गु्रपों का गठन किया गया है। यें गु्रप जहां गैर-मान्यता स्कूलों में कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वहां छापे-मारी करेंगे। यानी, टीम के सदस्य अपने समूह में स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूलों को बंद करा देंगे।

बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिन्हें छोटी कक्षाओ की मान्यता प्राप्त है, पर वे बड़ी कक्षाओं में प्रवेश दे रहे हैं। बता दें कि, अब तक 282 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों (Haryana Private School Closed) की पहचान की गई है! जिन्हें आदेशों के बाद बंद कर दिया जाएगा।

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School Vehicle Policy Update : महेंद्रगढ़ के बस हादसे के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल संचालकों पर की सख्ती, और कहा इस तारीख तक स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों को पूरी तरह से करें लागू , वरना होगी कार्रवाई !

School Vehicle Policy Update : हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ हादसे के बाद राज्य के सभी नीची स्कूल संचालकों पर सख्ती से पेश आ रही है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों में जरूरी उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं होना जरूरी है।

 

क्या स्कूल वाहन पॉलिसी के नियम?

स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार, स्कूलों की बस का रंग पीला होना चाहिए और उसमें नीले रंग की पट्टी में स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। बस के अंदर प्राथमिक उपचार बॉक्स और अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है।

इसके साथ ही बस के अंदर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। स्कूली वाहन (School Vehicle Policy Update) की स्पीड पर कंट्रोल के लिए स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए। स्कूल की बस के ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है और ड्राइवर रखे जाने वाले के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए।

स्कूल की बस के विंडो पर होरिजेंटल ग्रिल हो ताकि कोई बच्चा किसी कारण बस खिडक़ी से बाहर नहीं गिर सके। स्कूल की बस पर ड्राइवर का नाम उसका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए । इसके साथ ही ड्राइवर प्रॉपर वर्दी में हो, स्कूल बस चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगनी होनी चाहिए है। स्कूली बस की पासिंग और टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल बस में महिला के परिचालक का होना भी जरूरी है।

अगर कोई स्कूल संचालक 26 अप्रैल तक स्कूल वाहन पॉलिसी (School Vehicle Policy Update) के नियमों को पूरी तरह से अपनी स्कूल बसों में नी लागू करता हैं, तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार के अधिकारियों के तरफ से कानूनी कारवाई की जाएगी। इसलिए स्कूल संचालक बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन पॉलिसी (School Vehicle Policy Update) के नियमों का पालन करते हुएं, अपने स्कूल वाहनों में पूरी तरह से लागूं करें।

 

सड़क निर्माण विभाग को भी फटकार

वहीं हरियाणा सरकार ने अपने निर्देशों के मुताबिक सड़क निर्माण विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है की , सडक़ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सडक़ों पर बने गड्ढों को भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाने का काम करें ताकि गड्ढों की वजह से कोई हादसे न हों।

सडक़ों पर यदि पेड़ों की टहनियां हैं तो उनको भी काटा जाए। वहीं सरकार ने सभी स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि हादसों को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और अपने वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी(School Vehicle Policy Update)को लागू करें।

School Vehicle Policy Update : महेंद्रगढ़ के बस हादसे के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल संचालकों पर की सख्ती, और कहा इस तारीख तक स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों को पूरी तरह से करें लागू , वरना होगी कार्रवाई ! Read More »