चंडीगढ़। प्रदेशभर में बाइक के पीछे रेहड़ी लगाकर बनाए गए माल वाहक वाहनों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हालांकि ऐसे वाहनों पर पहले भी प्रदेश में रोक है, पुलिस चालान भी करती है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से जुगाड़ वाहन चल रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार को इन्हें जब्त किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2013 से 2021 तक 5238 जुगाड़ वाहनों को चालान किया गया और 1179 को जब्त किया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने अधिकारियों को ऐसे वाहनों को संचालन की अनुमति नहीं देने संबंधी पहले दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने को कहा है।
इन जुगाड़ वाहनों के खिलाफ टैंपो ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा वकील की मार्फत याचिका दायर की हुई है, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में फीटर रेहड़ा पहले से ही बैन है और अब समय के साथ-साथ लगभग खत्म ही हो गया है। लेकिन अब नया जुगाड़ पैदा हो गया है। लोग पुराने बाइक के पीछे रेहड़ा लगाकर उसे तिपहिया माल वाहन बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। रेहड़ा संचालक काफी तरह का सामान ढोह रहे हैं।
शहर से गांव तक भी माल पहुंचा रहे हैं, जिससे टाटा ऐस जैसे चार पहिया वाहन चालक लंबे समय से प्रशासन से इन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे लोन लेकर लाखों रुपये से वाहन लेते हैं, उनका बीमा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, फिर भी उन्हें रोजी रोटी नहीं मिलती, जबकि ये जुगाड़ वाहन वाले बिना नंबर, बिना आरसी, बिना टैक्स दिए धड़ल्ले से माल ढो रहे हैं।
Jald se jald band ho jugar