Haryana News : हरियाणा में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो नीति तैयार की जा रही है उसमें अधिकारी बाधा डाल रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि पिछले 10 सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्हें पक्का करने के कोई नीति बनाई जाए इसके लिए सरकार ने 13 मार्च को सभी विभागों को 5 साल से ज्यादा काम कर रहे कच्चे कर्मचारीयो लिस्ट मांगी थी।
सरकार का कहना है कि, उन्होंने 1 महीने पहले सभी विभागों को कच्चे कर्मचारियों (Haryana News) का ब्यौरा मांगा था। परंतु किसी विभाग ने इस पर अमल नहीं करते हुए कोई भी ब्यौरा नहीं दिया, परंतु अब सरकार ने कदम उठाया है कि जिस भी विभाग में कच्चे कर्मचारी है उनके सभी का ब्यौरा जल्द से जल्द सरकार के पास भेज दिया जाए।
हाई कोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में एक हफ्ते में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे सभी कर्मचारियों का ब्यौरा सरकार (Haryana News) को देना होगा B, C और D ग्रुप के पदों पर 5 से 10 साल से कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारी की जानकारी जल्द से जल्द सरकार को देने होगा।
जारी परफॉर्मेंस में 7 साल से ज्यादा मगर 10 साल से काम की सेवा अवधि वाले कच्चे कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसी प्रकार से अनुबंध कर्मचारियों का ब्योरा भी हरियाणा सरकार (Haryana News) ने मांगा है। जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम है। ऐसे अनुबंध कर्मचारियों को भी वर्गीकृत किया जाएगा जिन्होंने ग्रुप C और D में 10 साल से ज्यादा समय के लिए काम किया है।
कच्चे कर्मचारियों (Haryana News) को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा फैसला और कड़ा कदम उठाया हुआ है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अलग ऑर्डर बनाने का शपथ पत्र दिया था, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को नियमित न कर गेस्ट अध्यापकों की तरह 58 साल तक सेवाएं सुनिश्चित करने की बात कही थी। सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि, अलग ऑर्डर नहीं बल्कि एक Policy बनानी होगी।