बचाव के लिए ये है उपाय
Haryana news : हरियाणा में एक अप्रैल से लागू किए गए नियम के अनुसार उन वाहन चालकों को सवाधान रहने की जरूरत है, जो अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म यानि काले शीशे लगाकर चलते हें। वाहनो पर काले चश्मे (Black film challan) का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ एक से सात अप्रैल तक हरियाणा पुलिस द्वारा स्पेशल अभियान चलाया जाएगा और उनका 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
इसकी जिम्मेदारी डी.जी.पी. कार्यालय (Haryaan news) से जिलों में तैनात डी. एस. पी. और ए. सी. पी. को दी गई है, एसपी को मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया गया हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक शत्रुघ्न कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस ऐसे चालकों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो वाहनों के चश्मे पर काली फिल्म (Black film on car) लगाकर इधर-उधर घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाना यातायात नियमों के खिलाफ हैं, हरियाणा पुलिस ऐसे ही चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
डीजीपी कपूर ने आम जनता से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और उनकी अनदेखी नहीं करने की अपील की, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये भी अपील की हैं कि अगर कोई नागरिक बुलेट पर पटाखे (Bullet bike shhot challan) फोड़ता या वाहनों पर काली फिल्म डालता पकड़ा गया, तो इसकी सूचना हरियाणा-112 को दी जानी चाहिए ताकि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।
दरअसल निर्भया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अन्य राज्यों में काले चश्मे पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया हैं, तब से, आवधिक ड्राइव किए गए है, जिसके कारण रंगीन कांच वाली कारों को रोक दिया जाता हैं और उनके चालान काटने के साथ-साथ चश्मे पर लगी फिल्म को भी हटा दिया जाता हैं। वहीं ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग भविष्य में ऐसा न करें, इसके लिए पुलिस द्वारा चालकों के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाया जाता हैं।