Jind Rape Report : जींद में दुष्कर्मी को 20 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Jind Rape Report : हरियाणा के जींद जिले में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके बाद उसके साथ रेप करने के दोषी को कैथल के पिंजूपुरा गांव निवासी नीरज को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की फास्ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने (Jind Rape Report) की सजा सुनाई है।

 

25 अप्रैल 2023 को उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी (Jind Rape Report) घर से बिना बताए कहीं चली गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लड़की काे बरामद कर लिया। नाबालिगा के बयान लिए गए तो सामने आया कि कैथल जिले के गांव पिंजूपुरा निवासी नीरज उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

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अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म (Jind Rape Report) और छह पाक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी। आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए और अदालत में पेश किए गए। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

शनिवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोष्ज्ञी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

 


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