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पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) को आरक्षण

पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) को आरक्षण

चण्डीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच की।

आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।

इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत और यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया जाएगा।

पंचायत समिति में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

जिला परिषद में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक जिला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

आगे स्पष्टï किया गया है कि पिछड़े वर्ग (ए)के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोडऩे पर यदि उनकी कुल संख्या पंचायती राज संस्थानों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग (ए) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण ग्राम पंचायत के पंच, पंचायत सीमित के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

आयोग द्वारा इन सिफारिशों को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए गाँव में पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है तो 12.5 प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग ब्लॉक (ए) के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। जहां किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो पिछड़े वर्ग (ए) को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।

 

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अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं हरियाणा पंचायती चुनाव

रेवाड़ी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं हरियाणा पंचायती चुनाव .. प्रदेश में लंबे समय से लटकते आ रहे पंचायती चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। लंबे समय से प्रदेश में पंचायत चुनाव होने का इंतेजार किया जा रहा है। बार-बार यह खबरें आती हैं कि जल्द चुनाव होंगे, लेकिन इसबार लग रहा है कि निकट भविष्य में चुनाव हो जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज यहां एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी एक हफ्ते में चुनावी शेड्यूल घोषित हो सकता है और शेड्यूल घोषणा के 25 दिन या एक माह के अंदर चुनाव हो जाते हैं, ऐसे में अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर फैसला कैबिनेट में हो जाएगा। वार्ड वाइज रिजर्वेशन की सूचि का इंतेजार है। जैसे ही सूचि मिलेगी, चुनाव शैड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। कोई निश्चित डेट बताना अभी संभव नहीं, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ईवीएम की जांच भी हो चुकी है। चुनाव दो चरणों में होगा, पहले चरण में जिला परिषद व ब्लाक समिति और दूसरे चरण में दो दिन बाद ही पंच व सरपंच के चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से चुनाव नहीं हो सके हैं। यह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी तरफ से अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द पंचायत चुनाव को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है।

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बेटी के जन्म पर जिला प्रशासन घर पर जाकर देगा मिठाई, बधाई पत्र व 1100 रुपये

फतेहाबाद, 31 अगस्त। जिला प्रशासन अब बेटी के जन्म पर घर जाकर देगा मिठाई, बधाई व 1100 रुपये … उपायुक्त जगदीश शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में लिंगानुपात में और अधिक सुधार को लेकर छापेमारी अभियान में तेजी लाएं। जिला में कहीं भी लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लिंग जांच या कन्या भ्रूण हत्या किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस को साथ लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों की जगह जेल में सलाखों के पीछे होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला फतेहाबाद में बेटी के जन्म पर जिला प्रशासन की तरफ से उनके घर जाकर मिठाई, बधाई पत्र व 1100 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। उपायुक्त शर्मा बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियांवित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हमारी बेटी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित महिलाओं की दस्तावेजों को पूर्ण करवाया जाए, जिसमें परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता नंबर व आधार कार्ड आदि का जुडऩा जरूरी होता है ताकि संबंधित पात्र महिला को सरकार की योजनाओं की सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधे प्राप्त हो सके।

बेटी के जन्म पर जिला प्रशासन द्वारा घर जाकर दी जाएगी मिठाई, बधाई पत्र व 1100 रुपये
बैठक के दौरान उपायुक्त ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक प्रबल बनाने के लिए अक्टूबर माह से जिला में जन्म लेने वाली बेटियों की माताओं को उनके घर पर जाकर जिला प्रशासन की तरफ से मिठाई व बधाई पत्र दिया जाए। इसके साथ ही उनको 1100 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएं। बेटी को जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। जिस घर में बेटी जन्म लें, उनके माता-पिता को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जा रही शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। उनको बताया जाए कि वर्तमान में बेटी परिवार व समाज पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है।

उपायुक्त जगदीश शर्मा ने निर्देश दिए कि जिला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों में बिजली, स्वच्छ पेयजल व शौचालयों की समूचित व्यवस्था हो। यदि किसी केंद्र में इन सुविधाओं का अभाव है, तो उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि ड्रोप आउट बच्चों की पहचान की जाए और उनको वापिस स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए। इस दौरान बैठक में एडीसी अजय चोपड़ा, एसडीएम राजेश कुमार, सीटीएम सुरेश कुमार, जिप सीईओ कुलभूषण बंसल, जिप अतिरिक्त सीईओ अमित कुमार, डीईओ दयानंद सिहाग, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी रेणू सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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शकी इंसान ने छोटे से कमरे में कैद कर रखा था पूरा परिवार, जंजीर और रस्सी से बांध रखे थे बच्चे

बागबांन आश्रम की संचालिका अंशुल ने सभी को करवाया आजाद

हिसार। गांव खेदड़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को लंबे समय तक छोटे से कमरे में कैद कर रखा हुआ था। बरवाला के बागबान अनाथ एवं वृद्धाश्रम संचालिका अंशुल जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि दो बच्चों के पैरों में जंजीर बांधी हुई थी, जबकि एक छोटे से बच्चे को रस्सी से बांधा हुआ था। बाद में पता चला कि ये सभी कई सालों से यहीं कैद हैं और आंगन तक उन्होंने कभी नहीं देखा। इसी छोटे से कमरे में वे दैनिक क्रियाकलाप करते, कपड़े धोते और तवे पर कोयले रखकर रोटी पकाते, पेट भर खाना भी उनको नसीब नहीं होता था। महिला की टांग भी टूटी हुई थी। आश्रम संचालिका द्वारा सूचना देने पर डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को छुड़वाया। फिल्हाल सभी आश्रम पर मौजूद हैं और पुलिस ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है।

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आश्रम संचालिका ने बताया कि व्यक्ति के बारे में यही जानकारी सामने आई है कि वह पत्नी पर शक करता है और इसी के चलते उसने उसे कैद कर दिया, जबकि बच्चे गली गांव में खाना आदि मांगने चले जाते तो फिर उन्हें भी जकड़ दिया। अंशुल ने बताया कि कल उन्हें किसी से सूचना मिली थी कि गांव खेदड़ के एक व्यक्ति ने अपने परिवार को कमरे में कैद किया हुआ है। वे गांव पहुंची तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। उन्होंने खुद अंदर जाकर आवाज दी तो एक छोटा ढाई तीन साल का बच्चा कमरे के गेट तक आया और उसका हाथ रस्सी से बंधा था, वे यह देखकर हैरान थी। अंदर बंद अन्य बच्चे व महिला बाहर आने को तैयार नहीं थे। जिस पर डायल 112 पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस आने पर गांव के कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि काफी साल हो गए उन्होंने परिवार को देखा नहीं है। अंदर दो अन्य बच्चों के पैरों में जंजीर लगाकर ताला जड़ा हुआ था। एक बच्चे की बाजू पर चोट के निशान थे, जबकि महिला की टांग भी तोड़ रखी थी। वे बस उसी कमरे में रह रहे थे, वहीं सारे काम करते थे। उन्होंने बताया कि सभी को आश्रम पर लाकर आजाद किया गया और खाना खिलाया गया।

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12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप, मां की शिकायत पर केस

फतेहाबाद। 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप, मां की शिकायत पर केस .. क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय स्कूली छात्रा से गांव के ही एक युवक द्वारा घर ले जाकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बालिका की माता ने आरोप लगाया है कि युवक द्वारा दो माह पहले भी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342, 354 ए 1 आई, 363, 366, 376(3), 506 आईपीसी व 4/8 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती की मां ने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी बीते दिन स्कूल गई हुई थी। करीब 10 बजे उनके घर सूचना आई कि उनकी बेटी स्कूल में नहीं है और उसका बैग पड़ा है। युवती की तबीयत खराब होने के चलते वह घर आ रही थी। आरोप है कि रास्ते में ही गाावं के ही एक युवक सुरेंद्र उसे बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और छेड़छाड़ की और कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि युवक द्वारा दो माह पहले भी युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था और धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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महिला को 8 वर्ष तक बंधक बनाकर रखा, रॉड मारकर तोड़ दिए दांत, जीभ से साफ करवाया फर्श

रांची। रांची से एक बेहद भयानक और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा द्वारा 8 वर्ष तक एक आदिवासी महिला को अपने घर बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। सिर्फ बंधक ही नहीं बनाया उन पर अमानवीय ढंग से प्रताडि़त करने के आरोप भी लगे हैं। मामला जब बीते दिनों सामने आया तो भाजपा ने उक्त नेत्री को निष्कासित कर दिया, वहीं आज सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिल्हाल आदिवासी महिला किसी तरीके से उसके चुंगल से छूट गई और उसे रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 29 वर्षीय आदिवासी महिला ने जो अपनी दास्तां सुनाई है, उसे सुनकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका कहना है कि उसे रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी ने घरेलू काम करने के बहाने 8 वर्ष तक घर में ही कैद करके रख लिया। ना तो उसे भरपेट खाना कभी मिला और न ही कोई सुख सुविधा। उसे रॉड से पीटा जाता, गर्व तवे से जलाया जाता। रॉड मारकर उसके दांत तोड़ दिए गए। बीमार होने पर इलाज भी नहीं दिया जाता।

घर जाने को कहती तो होती थी पिटाई

गुमला की निवासी महिला का कहना है कि सीमा पात्रा की बेटी की दिल्ली में जॉब लगी तो 10 वर्ष पहले वह दिल्ली में घर का काम करने गई। बाद में वापस रांची आ गई। उसे शुरू से ही प्रताडि़त किया जा रहा था, वह काम छोडऩा चाहती थी, लेकिन 8 वर्ष से उसे बंधक बनाकर रख रखा था, घर जाने के लिए कहा जाता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। पीटे जाने के कारण व चलने में भी असमर्थ होने लगी। घिसट घिसट कर चलने लगी। उसने काफी समय से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी, कभी कमरे से पेशाब बाहर आ जाता तो उससे जीभ से फर्श साफ करवाया जाता। महिला ाके अनुसार एक दिन किसी प्रकार मोाबाइल पर एक सरकारी कर्मचारी को मेसज भेजकर अपने ऊपर हो रहे बुरे बर्ताव बारे बताया। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सीमा पात्रा के खिलाफ अरगोड़ा थाने में आईपीसी की कई धाराओं व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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रेस्तरां, होटल, ढाबों व बैंक्वेंट हॉल संचालकों को श्रेणी अनुसार लेनी होगी एनओसी : डीसी

रेस्तरां, होटल, ढाबों व बैंक्वेंट हॉल संचालकों को श्रेणी अनुसार लेनी होगी एनओसी : डीसी

फतेहाबाद, 30 अगस्त।   हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेस्तरां / ढाबों / मोटल / विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल / पार्टी लॉन उद्योग के लिए तीन श्रेणियां रेड, ऑरेंज और ग्रीन को निर्धारित किया है। इन उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत काम संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 9 अगस्त को इसके लिए नोटिस जारी किया है। अब इन औद्योगिक क्षेत्र ईकाइयों को संबंधित क्षेत्रों में अपनी सभी नियमावली को पूर्ण करते हुए अपना पंजीकरण करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड ने अपशिष्ट जल उत्पादन 100 केएलडी से कम के औद्योगिक/गैर-औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाएं जैसे रेस्तरां/ढाबा/मोटल/विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल/पार्टी लॉन को लाल श्रेणी की सूची में जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अपशिष्ट जल उत्पादन 10 केएलडी से 100 केएलडी को ऑरेंज श्रेणी तथा 36 लोगों की न्यूनतम बैठने की क्षमता के साथ अपशिष्ट जल उत्पादन 10 केएलडी से कम को ग्रीन श्रेणी में जोड़ा गया है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी हिदायतों अनुसार अब सभी मानक होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि पर लागू होंगे। इन्हें निर्धारित सूची के अनुसार अपने-अपने औद्योगिक ईकाइयों में अपशिष्ट जल उत्पादन स्थापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्तरां किसी भी प्रकार से अपने अपशिष्ट को नगर पालिका क्षेत्र के सीवर या खुले में नहीं फैंक सकेंगे। उन्हें ये ईकायां स्थापित कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। एनओसी लिए बिना अपशिष्ट को नगरपालिका क्षेत्र सीवर या खुले में छोड़ा जाएगा, तो उनके खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण मानदंडों अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी औद्योगिक ईकाइयां अपने-अपने श्रेणी सूची अनुसार ये अपशिष्ट जल उत्पादन ईकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी के लिए अप्लाई करें।

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दुष्कर्म कर युवती को गर्भवती करने पर दोषी को 10 वर्ष की कैद

दुष्कर्म कर युवती को गर्भवती करने पर दोषी को 10 वर्ष की कैद

फतेहाबाद/जोइया। लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 4 (1) में दोषी करार देकर 10 साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीडि़ता की नानी की शिकायत पर सदर पुलिस टोहाना ने 17 अप्रैल 2021 को सिरसा जिले के एक गांव निवासी प्रकट उर्फ दीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376 (2) एन, 506 व 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता की नानी ने बताया कि 6-7 माह पहले आरोपी उसकी दोहती को भगाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया था लेकिन मेरी दोहती ने डर के कारण आरोपी के हक में ब्यान दे दिया था। इसके बाद आरोपी उसे फिर तंग व परेशान करने लगा और धमकी देने लगा कि किसी ओर से शादी की तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद 24 मार्च 2021 को आरोपी उसकी दोती को जब घर में कोई नही था तो उसे भगाकर ले गया। इस पर टोहाना पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पीडि़ता को आरोपी प्रगट उर्फ दीप के घर से बरामद कर लिया था। पीडिता का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान पता चला कि वह 8 माह की गर्भवती है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रगट उर्फ दीप को दोषी करार दिया था।

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महिला ने अपनी भूमि की गौशाला के नाम

फतेहाबाद। महिला ने अपनी भूमि की गौशाला के नाम .. गांव काजलहेड़ी की एक गौ भक्त महिला सावित्री देवी ने अपनी एक किला एक कनाल भूमि काजलहेड़ी गौशाला व नंदीशाला को दान दे दी है। इस भूमि की मार्केट रेट 31 लाख रुपये है, जो एक बहुत बड़ी दान राशि है।

आज सावित्री देवी धर्मपत्नी स्व. बनवारी लाल गोदारा ने भूमि की रजिस्ट्री गौशाला के नाम करवा दी है। सावित्री देवी ने बताया कि उन्होंने संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज व स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर यह बड़ा फैसला लिया। रजिस्ट्री होने के उपरांत आज डीसी जगदीश कुमार ने इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें बुके देकर धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे पुण्य कार्य करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो गौमाता के लिए अपनी जमीन तक दान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी पहल की जितनी सराहना की जाए, कम है। इस अवसर पर गोसेवा संगठन के जिला प्रधान अशोक भूकर, काजलहेड़ी गोशाला के प्रधान विनोद कुमार लखोटिया, पूनमचंद नम्बरदार, समाजसेवी राम निवास गोदारा, सरपंच जोगेन्द्र बड़ोपल, हवा सिंह डारा, जगदीश सीगड़, तेजेन्द्र गोदारा झलनिया, संदीप गोदारा व समस्त गोशाला कमेटी उपस्थित रहे।

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आरोप: मंगेतर जबरन बनाता रहा संबंध, अब बोला शादी नहीं करूंगा मन भर गया

फतेहाबाद। आरोप: मंगेतर जबरन बनाता रहा संबंध, अब बोला शादी नहीं करूंगा मन भर गया …. क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने अपने मंगेतर पर उससे कई बार दुष्कर्म करने और बाद में शादी से मुकरने, दहेज मांगने के आरोप जड़े हैं। साथ ही उसने मंगेतर के परिजनों पर भी आरोप लगाए हैं। जिसके बाद पुलिस ने मंगेतर, उसकी मां, दो बहनों व मामा के खिलाफ धारा 328, 34, 376(2)(एन), 506 आईपीसी, 4 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि 3 जनवरी 2020 को उसकी सगाई साथ लगते एक अन्य गांव के युवक के साथ हुई। सगाई के बाद मंगेतर उसे कपड़े दिलाने के लिए फतेहाबाद ले आया। आरोप है कि शहर के एक कैफे में लेजाकर उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद लगातार वह अपने घर पर लेजाकर परिवारजनों की गैरमौजूदगी में उससे यह कहकर दुष्कर्म करता रहा कि उनकी शादी तो होनी ही है। मंगनी टूटने के डर से वह चुप रही। इसके बाद अमृतसर दरबार साहिब मथा टेकने उसे ले गया। साथ उसकी मां और बहन भी थी। आरोप है कि वहां भी उसे एक होटल में दो दिन रखकर जबरदस्ती की और अब मंगेतर कहता है कि उसका मन उससे भर गया है इसलिए शादी नहीं करेगा, परिवार को एक बुलेट बाइक और 6 लाख रुपये दहेज दो। युवती का कहना है कि उसकी बहन को बात बताई तो वे कहने लगी कि युवक की डिमांड पूरी करो, उसके मामा को कहा तो उसने धमकी दी। उसके माता-पिता ने जब युवक के परिवार को इस बारे में बताया तो बोले कि वह उनके कहने-सुनने से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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