फतेहाबाद/जोइया: पुलिसकर्मी पर ड्यूटी के दौरान ड्यूटी में बाधा डालने, डराने-धमकाने व गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी आर चालिया की अदालत ने आईपीसी की धारा 333 के तहत 7 साल की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 353 के तहत दो साल की कैद, 332 व 186 के तहत तीन-तीन माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को कुल 16 हजार 500 रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक हुड्डा सेक्टर 3 स्थित पुलिस चौकी में तैनात मुख्य सिपाही अश्वनी कुमार की शिकायत पर शहर पुलिस थाना में भूना निवासी आरोपी मक्खन लाल के खिलाफ 11 फरवरी 2020 को आईपीसी की धारा 186, 333, 332 व 353 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी मक्खन लाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 10 फरवरी 2020 को वह और उसका लड़का संजय कुमार मेरे दोस्त भूना निवासी प्रेम कुमार के लड़के की बारात में रॉयल पैलेस भूना मोड में आए हुए थे। प्रेम कुमार के रिश्तेदार भी मेरे साथ थे, हमने शराब पी रखी थी और डीजे जोर जोर से बचा रहे थे तो पुलिस आ गई तथा हवलदार ने डीजे बंद करने को कहा, इस पर हमे गुस्सा आ गया और मैंने हवलदार को पीटना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी मक्खन लाल को आईपीसी की धारा 186, 332, 333 व 353 के तहत दोषी करार दिया था।