Supreme Court News : बार एसोसिऐशन में महिलाओं की भागदारी को बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया। इस बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित करने के भी आदेश है।
SCBA पर महिला आरक्षण का आदेश का परिपालन कब होगा ?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बी डी कौशिक के मामले में कोर्ट के पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए ये आदेश दिए हैं। पीठ के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा एसोसिएशन की कार्यसमिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा।
कई प्रस्ताव गिरने के बाद लागू हुआ महिला आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) ने कहा कि, उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तों में आवश्यक बदलाव व सुधार के प्रति आठ प्रस्ताव आए लेकिन वो नाकाम हो गए। इनके अलावा एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए फीस और चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जमानत राशि को लेकर भी लाए गए प्रस्ताव 30 अप्रैल को आयोजित स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में गिर गए। ऐसे में कोर्ट ने अनुभव किया कि नियम, योग्यता, शर्तों और फीस को लेकर निर्णय लेने को जरूरत है। क्योंकि इन चीजों को दशकों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता, समय रहते सुधार और परिर्वतन आवश्यक हैं।