EPFO New Rules News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक विशेष खबर है। पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए डेथ क्लेम (Death Claim) के नियम में संशाेधन किया गया है। इस तरह नियम में संशोधन होने से खाताधारकों परेशानियों को कुछ हद तक निजात दिया है। इस तरह नियम के तहत कर्मचारी संगठन नें डेट क्लेम सेटलमेंट का सरल बना दिया है।
नियम संशोधन से क्या होगा ?
पाठकों को बता दें कि, ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है की, नए नियम के तहत अगर किसी ईपीएफओ (EPFO New Rules News) सदस्य की किसी कारणवश मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ अकाउंट (PF Account) से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड (Aadhaar Card) में दी गई सूचना, पीएफ अकाउंट के साथ दिया गया विवरण से मिलान नहीं करता हैं। फिर भी उस अकाउंट होल्डर के पैसों का डिपोजिट नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस नियम संशोधन के तहत संगठन ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बना दिया है।
नया नियम कई त्रुटियों को दूर करेगा और नया बदलाव लाएगा
पाठकों को ईपीएफओ (EPFO New Rules News) के नये नियम के बारे में सूचित करते हैं कि, इससे पहले आधार के डिटेल्स में कोई त्रुटि यानि गलती हो गई हो या कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से आधार संख्या निष्क्रिय हो गई हो, फिर इस स्थिति में डेथ क्लेम में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दरअसल, इसका प्रभाव ये होता था कि, पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद कर्मचारियों को उसकी आधार विवरण का मिलान करने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती थी और इसके साथ ही नॉमिनी को पीएफ के पैसों के लिए लंबा वेट भी करना पड़ता था। इसलिए ईपीएफओ के द्वारा नियम संशोधन कई त्रुटियों को दूर करेगा और नया परिवर्तन आएगा।
पीएफ भुगतान के लिए किसकी मंजरी आवश्यक होगी
EPFO (EPFO New Rules News) के मुताबिक है कि, किसी कारणवश शक्स या कर्मचारी की मौत के बाद आधार विवरण को नहीं सुधारा जा सकता है, इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर पैसों का डिपोजिट नॉमिन को किया जायेगा। मगर इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बिना पीएफ का पैसा का डिपोजिट नॉमिनी को नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ईपीएफओ ने विशेष ध्यान रखा है, इस नए नियम संशोधन के जरिए जो नॉमिनी या फैमली के मेंबर हैं ! उनकी भी सत्यता की पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद पीएफ के पैसे का डिपोजिट किया जायेगा।
यदि विवरण में नॉमिनी का नाम नहीं है तो ?
यदि ऐसा कोई केस सामने आता है कि, पीएफ खाता धारक ने अपनी विवरण में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है, तब पीएफ के पैसों का डिपोजिट नियमों के तहत से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जायेगा। इसके लिए उसे अपना अपना आधार कार्ड जमा करना होगा।