electricity bill waiver scheme : चल रहे लोकसभा चुनावी मौसम में, पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सरकार काफी योजना चला रही है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत वे सभी गरीब परिवार पात्र होंगे जिनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक हैं। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जबकि अधिकतम 3600 रुपये होगी।
बिजली बोर्ड कैथल एसडीओ नितिन कैरो ने योजना के बारे में सूचना देते हुए बताया कि, यह योजना केवल गरीब परिवारों के (electricity bill waiver scheme) बिल माफ करने के लिए लागू की गई हैं, खासतौर पर इस योजाना का लाभ लेने के लिए 3 शर्तें बेहद जरूरी मानी गई हैं।
कौनसी है वो तीन शर्तें जिनके आधार पर बिजली बिल माफ होगा
बिजली माफी योजना (electricity bill waiver scheme) के तहत, योजना का लाभ ले रहे बिजली उपभोक्ता की परिवार पहचान पत्र में आय एक लाख रुपए से कम होनीं चाहिए, उपभोक्ता का चालू खाता पर सालाना बिजली यूनिट 1800 या उसे कम होनी चाहिए। वहीं योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ता को मिल सकता हैं, बिजली उपभोक्ता के पैडिंग बिलिंग चाहे एक लाख रुपये के हो या फिर दो लाख रुपए हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपये की अदायगी करनी होगी।
जिसका पुराना कनेक्शन कटा हुआ है, वो भी इस योजाना लाभ उठा सकते है
आपको बता दें कि, अगर आपका पुराना कनेक्शन कटा हुआ है तो स्कीम का लाभ लेने के बाद आप उसे दोबारा चालू कर सकते हैं, अभी तक 20 उपभोक्ताओं को (electricity bill waiver scheme) योजना का लाभ मिल चुका हैं, डिवीजन लेवल पर बहुत सारे लोग यहां आ रहे है और हमारी भी कोशिश रहते है कि, सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।
वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में सभी बिजली कर्मचारियों को आगाह कर रखा हैं, कि जो भी व्यक्ति दफ्तर में आए उसे योजना के बारे में बताएं, जो भी जानकारी लेने दफ्तर आ रहा है उसे इस योजना के बारे में पूर्ण सूचना दी जा रही हैं।