रिश्तेदार नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

फतेहाबाद/जोइया। रिश्ते में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट टै्रक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद व 13 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार छठी कक्षा की छात्रा पीडि़ता के पिता की शिकायत पर आरोपी जसवीर उर्फ बोला के खिलाफ महिला पुलिस थाना ने 11 सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 376 (3), 376 (2एन), 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।

पीडि़ता के पिता ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि आरोपी जसवीर उर्फ बोला उसकी मौसी का लड़का है। रिश्ते में वह उसका भाई लगता है। वह सात आठ साल से हमारे पास रह रहा है। 14 अगस्त 2021 की रात उसकी लड़की आंगन में सो रही थी तो आरोपी जसवीर उर्फ बोला उसे कमरे में ले गया और उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर उसके साथ गलत काम किया। लड़की ने जब शोर किया तो वह जाग गये और आरोपी जसवीर उर्फ बोला हमको देखकर भाग गया। आरोपी जसवीर उर्फ बोला ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह शराब पीने का आदि है। जो करीब छह महीने पहले रात के समय पीडि़ता को कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया तथा उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा।

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उसके बाद जब भी उसे मौका मिलता वह पीडि़ता को कमरे में बुलाकर उससे गलत काम करता था। उसने आखिरी बार पीडि़ता से 14 अगस्त 2021 को अपने कमरे में बुलाकर चाकू दिखाकर उससे गलत काम किया था। अदालत ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के पश्चात आरोपी जसवीर उर्फ बोला को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) व 6 तथा आईपीसी की धारा 376 (2एफ) व 506 के तहत दोषी करार दिया था।

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