सात वर्षीया मासूम बच्ची से छेडछाड के 66 वर्षीय दोषी को 5 साल की कैद व जुर्माना
फतेहाबाद/जोइया: सात साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड करने के दोषी 66 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट टै्रक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सों एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद व 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर 2021 को जाखल पुलिस थाना में पीडि़ता की दादी की शिकायत पर आरोपी लखमीचंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 354ए व पोक्सों एक्ट की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 7 वर्षीय पोती घर के बाहर गली में खेल रही थी तो उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपी लखमीचंद उसकी पोती को खिलाने के लिए अपने मकान में ले गया।
करीब 10 मिनट बाद में पोती की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह आरोपी के घर गई तो वह उसकी पोती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी लखमीचंद को पोक्सों एक्ट की धारा 10 व आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया था।