Fatehabad Fast track court sentenced the rapist to 10 years imprisonment and fine

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई

फतेहाबाद/जोइया: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई .. आंगनवाडी में कार्यरत दिव्यांग महिला को आरटीआई लगाकर नौकरी से निकला देने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद व 13,700 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी दलीप सिंह को आईपीसी की धारा 376 (2) एन व आईपीसी की धारा 376 (2-1) में दस-दस साल की कैद व पाच-पाच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त रूप से सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 450 में तीन साल व 3 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में छह माह की कैद व 500 रूपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 341 में एक माह की कैद व दो सौ रूपये सजा सुनाइ्र्र है। वहीं अदालत ने दूसरे आरोपी श्ेार सिंह को संदेह का लाभ देकर उसे बरी कर दिया। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीडि़ता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना फतेहाबाद 19 नवंम्बर 2019 को आरोपी दलीप सिंहव उसके बेटे शेर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2-एन), 354-डी, 384, 323, 341, 350 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता ने बताया कि उसके भाई के पास आने वाला दलीप सिंह जब भी वह घर में अकेली होती तो वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। आरोपी कहता था कि वह आरटीआई कार्यकर्ता है। वह आरटीआई लगाकर उसे फंसा देगा और उसे नौकरी से निकलवा देगा। यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसके भाई व उसके ब”ाों को गुण्डों से मरवा देगा। एक दिन जब वह घर में अकेली थी तो आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब भी वह घर में अकेली होती तो आरोपी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता। इस बाबत उसने भट्टूकलां थाना में शिकायत की तो आरोपी दलीप सिंह अपने बेटे शेर सिंह के उसके घर जबरदस्ती घुस आया और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। आरोपी ने कहा तुम्हारी अश्लील वीडियों उसके पास है और उसे इंटरनेट पर डाल कर बदनाम कर देगे। वह उसे रखैल बनाकर रखेगा।

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