Life insurance ; मात्र 20 रुपये में हो रहा जीवन बीमा, 2 लाख रुपये तक का मिल रहा कवर, ये है पूरी स्कीम, फटाफट देखें स्कीम की जानकारी
Life insurance : इंसान की जिंदगी में आपादाओं का संकट कब किस स्थिति में सामने आकर खड़ा हो जाएं, आने वाली आपदाओं के बारे में कोई नहीं बता सकता। इसलिए आने वाली आपदाओं की स्थितियों से निपटने के लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आजकल लोग अपने आय में से पैसे बचाकर स्वास्थ्य बीमाए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं। बीमा पॉलिसी मुश्किल समय में आपके लिए और आपके परिवार के लिए कवच बनकर खड़ी रहती है । इस प्रकार आपको भारी वित्तीय खर्चों से भी बचाती है।
पर गरीब लोग पैसों की कमी होने के कारण इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance policy) जैसी निधि से वंचित रह जाते है। क्योंकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा (Life insurance) जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम महंगा होता है जिसे भरने में गरीब लोग असमर्थ होते हैं। इसलिए भारत सरकार देश के गरीब लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी चला रही है जिसमें काफी कम सालाना प्रीमियम भरकर जीवन बीमा का लाभ उठाया जा सकता है।
जीवन बीमा (Life insurance) करवाएं मा़त्र 20 रूपये में
आपको बता देगी हम बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) की जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना में आपको दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है और हां, इसमें 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। पर इसमें खास बात ये है कि 2 लाख का कवर देने वाली इस स्कीम के लिए सालाना प्रीमियम मात्र 20 रुपये है। इसी खासियत के कारण इतना पैसा कोई भी व्यक्ति आसानी से दे सकता है।
फायदा किन स्थितियों में मिलता है
गौरतलब है कि इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद परिवार को दी जाएगी। किसी कारण अगर बीमित व्यक्ति हादसे में दोनें आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर खो दे, तो पीड़ित के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। इसी प्रकार विकलांग होने पर जैसे एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में, एक आंख से दृष्टिहीन हो जाने और वापस न आ सकने की स्थिति में 1 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
कुछ शर्तें जो सरकारी स्कीम से जुड़ी हैं
इस सरकारी स्कीम के लिए आवेदन भरते समय आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना भी आवश्यक है। आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम (Policy premium) के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है। इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना होता है। दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी। उम्मीदवार के पास एक सक्रिय सेविंग अकाउंट (Saving account) होना जरूरी है। अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी।