रेस्तरां, होटल, ढाबों व बैंक्वेंट हॉल संचालकों को श्रेणी अनुसार लेनी होगी एनओसी : डीसी
फतेहाबाद, 30 अगस्त। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेस्तरां / ढाबों / मोटल / विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल / पार्टी लॉन उद्योग के लिए तीन श्रेणियां रेड, ऑरेंज और ग्रीन को निर्धारित किया है। इन उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत काम संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 9 अगस्त को इसके लिए नोटिस जारी किया है। अब इन औद्योगिक क्षेत्र ईकाइयों को संबंधित क्षेत्रों में अपनी सभी नियमावली को पूर्ण करते हुए अपना पंजीकरण करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड ने अपशिष्ट जल उत्पादन 100 केएलडी से कम के औद्योगिक/गैर-औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाएं जैसे रेस्तरां/ढाबा/मोटल/विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल/पार्टी लॉन को लाल श्रेणी की सूची में जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अपशिष्ट जल उत्पादन 10 केएलडी से 100 केएलडी को ऑरेंज श्रेणी तथा 36 लोगों की न्यूनतम बैठने की क्षमता के साथ अपशिष्ट जल उत्पादन 10 केएलडी से कम को ग्रीन श्रेणी में जोड़ा गया है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी हिदायतों अनुसार अब सभी मानक होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि पर लागू होंगे। इन्हें निर्धारित सूची के अनुसार अपने-अपने औद्योगिक ईकाइयों में अपशिष्ट जल उत्पादन स्थापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्तरां किसी भी प्रकार से अपने अपशिष्ट को नगर पालिका क्षेत्र के सीवर या खुले में नहीं फैंक सकेंगे। उन्हें ये ईकायां स्थापित कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। एनओसी लिए बिना अपशिष्ट को नगरपालिका क्षेत्र सीवर या खुले में छोड़ा जाएगा, तो उनके खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण मानदंडों अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी औद्योगिक ईकाइयां अपने-अपने श्रेणी सूची अनुसार ये अपशिष्ट जल उत्पादन ईकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी के लिए अप्लाई करें।