Patanjali Products ban : पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर मधुनाशिनी वटी पर तक पाबंदी लगी, आए जानें किन-किन उत्पादों के लाइसेंस हुए कैंसल
Patanjali Products ban : पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामलों पर बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है और उनके सहयोगी बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सोमवार को पतंजलि ग्रुपों के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से कैंसल (Patanjali Products ban ) कर दिए है। इनमें पतंजलि आयुर्वेद की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर दिव्य फार्मेसी की मधुमेह की दवा मधुनाशिनी वटी भी शामिल है।
और किन उत्पादों पर लगा बैन ?
बता दें कि, पतंजलि के अन्य उत्पादों के भी लाइसेंस कैंसल (Patanjali Products ban ) कर दिए हैं, जैसे उनमें दिव्य फार्मेसी के श्वासरि गोल्ड, श्वासरि वटी, ब्रोंकोम, श्वासरि प्रवाही, श्वासरि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिड गाल्ड भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर करते हुए लाइसेंसिंग निकाय ने कहा कि, उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। उत्तराखंड औषधि कट्रोंल विभाग के एक संदेश मेें कहा कि, दिव्य फार्मेंसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने कारण लाइसेंस कैंसल (Patanjali Products ban ) किए गए हैं।
विज्ञापन पर हरिद्वार औषधि निरीक्षक ने क्या कहा ?
वहीं हरिद्वार के औषधि जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी के साईन जारी इस निर्देश में कहा गया है कि, संबंधित फर्म द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बावजूद भी फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं, इसलिए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159 (1) के प्रावधानों के मुुताबिक तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई जाती है। पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 3 माह का टाईम भी दिया गया है।
गौरतलब है कि, यह कार्रवाई तब की गई है, जब योग गुरू रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल यानि आज कुछ फैसला आएगा। दोनों को आज मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश हैं।