दुष्कर्म कर युवती को गर्भवती करने पर दोषी को 10 वर्ष की कैद
फतेहाबाद/जोइया। लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 4 (1) में दोषी करार देकर 10 साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीडि़ता की नानी की शिकायत पर सदर पुलिस टोहाना ने 17 अप्रैल 2021 को सिरसा जिले के एक गांव निवासी प्रकट उर्फ दीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376 (2) एन, 506 व 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता की नानी ने बताया कि 6-7 माह पहले आरोपी उसकी दोहती को भगाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया था लेकिन मेरी दोहती ने डर के कारण आरोपी के हक में ब्यान दे दिया था। इसके बाद आरोपी उसे फिर तंग व परेशान करने लगा और धमकी देने लगा कि किसी ओर से शादी की तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद 24 मार्च 2021 को आरोपी उसकी दोती को जब घर में कोई नही था तो उसे भगाकर ले गया। इस पर टोहाना पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पीडि़ता को आरोपी प्रगट उर्फ दीप के घर से बरामद कर लिया था। पीडिता का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान पता चला कि वह 8 माह की गर्भवती है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रगट उर्फ दीप को दोषी करार दिया था।